• मंगलवार, 22 अक्टूबर, 2024

अव्यवहारिक, अनावश्यक फैसला

टेलिकॉम कंपनियों द्वारा भुगतान की जाती लाइसेंस फीस को राजस्व खर्च नहीं बल्कि पूंजी खर्च मान लेना इस तरफ का सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिलहाल तराजू के दो पलडे के समान है। टेलिकॉम क्षेत्र प्रतिकूलताओं का सामना कर रहा है। उसमें इस फैसले को जोड़ा गया है। टेलिकॉम कंपनियों के पास पुराना हिसाब को पुन: खोलकर अतरिक्त टेक्स मांगने की संभावना उत्पन्न हुई है।