• रविवार, 08 सितंबर, 2024

प्रेसेस हुए दलहन पर 18 प्र.श. जीएसटी होगी लागू : एएआर  

नई दिल्ली। छिलका निकाले गए और दाने के विभाजन वाले प्रोसेस्ड दलहन यह पूरे दलहन दाने और कृषि उत्पादों की व्याख्या के तहत आने से इस पर 18 प्र.. गुड्स एंड सर्विसिस टैक्स (जीएसटी) लागू हो सकती है, उक्त जानकारी आंध्रप्रदेश स्थित अथार्टी ऑफ एडवांस रूलिंग (एएआर) द्वारा किए गए आदेश में बताया गया है। इसके अलावा कृषि उत्पादों की बिक्री खरीदी में मध्यस्थ के तौर पर काम करते दलाल 18 प्र.. जीएसटी भरने के लिए बंधे हैं, उक्त जानकारी एएआर द्वारा उनके आदेश में बताया गया है।  यहां दलालों द्वारा मिलर्स, होलसेलर्स और किसानों से जिंसों की खरीदी-बिक्री के लिए होते सभी वाहन व्यवहार में ब्रोकरेज (दलाली) वसूल होने से वे 18 प्र.. जीएसटी भरने के लिए बंधनकारक हैं, ऐसी जानकारी एएआर द्वारा स्पष्ट की गयी है।