• रविवार, 08 सितंबर, 2024

उत्पादकता में सुधार की मिलेगी सुविधा  

कपड़ा मशीनरी हेतु सीमा शुल्क में संशोधन

हमारे संवाददाता

नई दिल्ली केद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 30 जून 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017 सीमा शुल्क में संशोधन पेश किया है जो कि कपड़ा मशीनरी के लिए सीमा शुल्क छूट का उल्लेख करता है।इस संशोधन का उद्देश्य छूट मानदंडों को नया आकार देना और उनकी प्रयोज्यता का विस्तार करना है।ऐसे में विभिन्न प्रकार के शटललेस करघों के लिए विशिष्ट गति सीमा को शामिल करना उच्च गति और तकनीक रुप से उन्नत मशीनरी को प्राथमिकता देने के इरादे को दर्शाता है जिससे कपड़ा क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार की सुविधा मिलती है।                         

दरअसल केद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से नवीनतम संशोधन जिसे अधिसूचना संख्या 52/2023 सीमा शुल्क के रुप में नामित किया गया है।जिसे 5 सितम्बर 2023 को जारी किया गया जिसमें मौजूदा अधिसूचना के क्रम संख्या 460 का संशोधन शामिल है।यह विशिष्ट अनुभाग कपड़ा मशीनरी की विभिन्न श्रेणियों और उनके संबंधित घटकों से संबंधित है।ऐसे में अद्यतन क्रम संख्या 460 में अब विशिष्ट गति सीमा के साथ शटललेस रैपियर करघे अधिक जानकारी के लिए हमारा ई-पेपर पढ़ें