संभावित सुधार जुलाई में घोषित होने वाले बजट में ही संभव
नई दिल्ली। माइक्रो, स्माल और मीडियम एंटरप्राइसेस (एमएसएमई) को 45 दिन में पेमेंट कर देने का कानून वित्त वर्ष 2024-'25 के प्रारंभ से ही यानी कि 1 अप्रैल 2024 से 45 दिन में अमल में आ जाएगा। पेमेंट करने में विफल जाने वाली कंपनियों को बाकी की रकम पर टैक्स भरना होगा, ऐसा स्पष्टीकरण वित्त मंत्रालय ने दिया है।इस नियम में कोई फेरबदल करना होगा तो वह जुलाई के बजट में किया जाएगा। बाकी यह नियमन एक वर्ष के लिए स्थगित करने की मांग के बारे में सरकार कोई विचार नहीं कर रही है, ऐसी जानकारी वित्त मंत्रालय के दो अधिकारियों ने स्पष्टरूप से दिया।