• शुक्रवार, 06 दिसंबर, 2024

आईटी अधिकारियों को करदाता का ब्याज घटाने, माफ करने का अधिकार

नई दिल्ली। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सिस (सीबीडीटी) ने आयकर अधिकारियों को करदाता का बोझ घटाने अथवा उसे माफ करने का अधिकार कुछ शर्त़ों के साथ प्रदान किया गया है। आयकर की धारा- 220 (2ए) के अंतर्गत कोई करदाता उसे मिली डिमांड नोटिस के अनुसार कराधान जमा कराने में विफल हो....